पटना: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) के अनुसारबिहार में पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election) के दौरान कई लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार किया है. इस को ध्यान में रखते हुए आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव जीते हैं या हारे हैं, जो चुनाव मैदान में थे उनको हर हाल में अपना चुनावी खर्च का हिसाब (Account of Election Expenses) देना होगा.
ये भी पढ़ें: 'बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान आधुनिक तकनीकों का हुआ बेहतर इस्तेमाल, यह नई क्रांति का आगाज '
बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं. मंगलवार को अंतिम चरण का रिजल्ट जारी हुआ है. ऐसे में जो प्रत्याशी एक जनवरी 2022 तक चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देंगे, उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है. साथ ही वे अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं.