पटनाः बिहार में अब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली (Recruitment Of Teachers) का रास्ता साफ हो गया है. इसे लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने निर्देश जारी किया है. इस मामले पर बिहार सरकार (Bihar Government) ने हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है. पटना हाईकोर्टके इस निर्देश के बाद शिक्षक नियोजन में शामिल अभ्यर्थियों ने सरकार से अब अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है.
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पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक अभ्यर्थी पप्पू कुमार ने कहा कि जब पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और छठे चरण के शिक्षक नियोजनपर लगी रोक को हटा लिया है, तो सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द अपना वादा निभाएं.
''शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि जिस दिन पटना हाई कोर्ट रोक हटा लेगा, हम अगले दिन ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे. ऐसे में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 दिन आवेदन का मौका देने के साथ ही आपत्ति और अन्य प्रक्रिया के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करना चाहिए और इसी महीने शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंप देना चाहिए.''-पप्पू कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी
पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा?
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. हालांकि इस मामले पर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है.
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क्या था मामला?
बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी. इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.