नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर सीबीआई ने कहा है कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने नाबालिग लड़कियों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण किया. दिल्ली हाईकोर्ट में अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि ब्रजेश ठाकुर ने मुजफ्फरपुर बालिकागृह को मिले सरकार अनुदान का दुरुपयोग किया. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगा.
सीबीआई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को दोषी ठहराते हुए कोई गलती नहीं की है. सीबीआई की ओर से वकील राजेश कुमार ने कहा कि उनका जवाब कल ही दाखिल किया गया है इसलिए कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है. उसके बाद कोर्ट ने 15 सितंबर को दलीलें सुनने का आदेश दिया.
ब्रजेश ठाकुर को मौत तक उम्रकैद की सजा मिली है
बता दें कि पिछले 22 जुलाई को हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. ब्रजेश ठाकुर ने उम्रकैद की सजा के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मौत तक कैद की सजा का आदेश सुनाया था. साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर पर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.