पटना :बिहार में आम लोगों को ध्यान में रखकर सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इसी योजनाओं में से एक है विधवा पेंशन योजना. इस योजना का नाम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना रखा गया है. ऐसे में इस योजना का लाभ कैसे उठाएं इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं.
कितना मिलता है पेंशन :बिहार सरकार की ओर से प्रदेश में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के अंतर्गत ₹400 से 500 प्रतिमाह तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है. यह सहायता राशि सिर्फ उन्हें दिया जाता है कि जिसका नाम बिहार विधवा पेंशन लिस्ट में होता है.
क्या है जरूरी : इस योजना का आवेदन करने वाली महिला को बिहार की निवासी होनी चाहिए. आवेदन करने वाली विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए. आवेदन करने वाली विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही आवेदन करने वाली विधवा महिला बेसहारा होनी चाहिए. विधवा के ऊपर बहू बेटे या माता-पिता का संरक्षण नहीं हो. मतलब वह अकेली ही सबकुछ हों.
कौन से दस्तावेज जरूरी :लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदिका के पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपना एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए. पेंशन योजना के लाभ के लिए आवेदन में इतने दस्तावेज होना जरूरी है.
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