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बिहार विधानसभा घोटाला: मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चे बने अफसर!

सदानंद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं किया. चयन समिति में ऐसे सदस्यों को लिया, जिनके बच्चे या रिश्तेदार परीक्षा में उम्मीदवार थे.

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Published : Aug 26, 2019, 8:07 PM IST

पटना:बिहार विधानसभा नियुक्ति घोटाले में जांच एजेंसी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है. तकरीबन डेढ़ दशक बाद जांच एजेंसी ने चार्जशीट दायर की है. विजिलेंस की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सदानंद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने का प्रयास नहीं किया.

बता दें 2001 -2002 में बिहार विधानसभा की ओर से 90 क्लर्क की नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी. नियुक्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितता की बात सामने आई थी. उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कांग्रेस नेता सदानंद सिंह हुआ करते थे, और उन्हीं की देखरेख में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी.

पटना से संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट

सदानंद सिंह ने नहीं बरती पारदर्शिता
विजिलेंस की चार्जशीट में सदानंद सिंह संवैधानिक पद पर होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने में सफल नहीं थे और नौकरी पाने वाले मंत्री और अधिकारियों के परिवार के या रिश्तेदार थे. चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि 30 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे. इंटरव्यू में फेल होने वालों के लिए राउंड भी बदला गया, और यह सबकुछ अध्यक्ष ने खुद किया था.

चार्जशीट में नंबर बढ़ाने का खुलासा
चार्जशीट में बताया गया है कि राजकिशोर रावत चयन समिति के सदस्य थे. उनके बेटे संजय कुमार रावत को दूसरी चयन समिति के सदस्य रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने 64 नंबर दिए. जबकि उसका नंबर 62 नंबर ही मिले थे. वहीं संजय कुमार को 51 अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन दोबारा जांच में 59 अंक उन्हें दे दिया गया. बादमें नंबर में एक जोड़कर सेट किया गया.

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ऐसे हुई थी गड़बड़ी
इसके अलावा प्रेरणा कुमारी को 70 नंबर मिले थे. इसे बढ़ाकर 72 किया गया. वहीं, अनिल कुमार वर्मा को 64 नंबर मिले थे. पहले इसमें चार अंक बढ़ाए गए फिर दोबारा जांच के बहाने इसे 70 तक पहुंचा दिया गया जबकि कॉपी पर कुल प्राप्तांक 66 ही होता है. संजीव कुमार को 24 अंक मिले. बाद में यह 70 तक पहुंचाया गया. इंटरव्यू में संजीव को 13 अंक मिले थे. कुल मिलाकर 30 अभ्यर्थियों के नंबर में उलटफेर किया गया था.

सदानंद सिंह ने दी सफाई
वहीं इस बारे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा है कि मामला चौकी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अगर विधानसभा अध्यक्ष एक बार निगरानी के प्रस्ताव को लौटा देता है. तो वैसी स्थिति में चार्जशीट दायर नहीं किया जा सकता.

राजनीतिक निहितार्थ है चार्जशीट
सदानंद ने कहा कि मुझ पर लगे सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं. विधानसभा अध्यक्ष के होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है. विधानसभा अध्यक्ष ने मेरे मामले में तीन बार चार्जशीट को लौटा दिया है. अंतिम प्रपत्र सौंपने के समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ अभी चार्जशीट दायर करने के राजनीतिक निहितार्थ हैं.

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