पटना: कोरोना संकट के मद्देनजर बिहार में एक बार फिर से अनलॉक-1 को बढ़ाते हुए अनलॉक-2 को लागू किया गया है. नीतीश ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया. मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में चर्चा के बाद प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंसजारी की है, इसमें कई तरह की छूट का ऐलान किया गया है.
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बता दें कि पांच से 15 मई तक लॉकडाउन- 1, 16 से 25 मई तक लॉकडाउन- 2, 26 मई से एक जून तक लॉकडाउन- 3 और लाकडाउन- 4 बीते दो जून से शुरू होकर 8 जून तक लगाया गया था. इसके बाद अनलॉक -1 की शुरूआत हो हुई थी, जो आज समाप्त हो रहा है.
जानिए अनलॉक-2 की नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें:
- शाम 8 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा.
- ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे.
- दुकानों के खुलने की अवधिक शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है.
- सरकारी और निजी कार्यालयों में शाम चार बजे तक काम होगा। सिर्फ 50 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा और 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे.
- बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है. ये संस्थान ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकेंगे.
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अनलॉक-1 की पाबंदी, अनलॉक 2 में जारी
- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद. ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति.
- सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/ समारोह अभी बंद.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद.
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.
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