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लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिये नये आदेश जारी, निजी वाहनों पर प्रतिबंध - Restriction on private vehicles

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी वाहन, बाइक, स्कूटी, कार से एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर रहे हैं.

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Published : Apr 13, 2020, 8:54 PM IST

पटना: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये सरकार ने लॉकडाउन को और सख्ती से पालन कराने का मन बना लिया है. लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी और पास वाले वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों को सड़क पर दिखते ही जब्त कर लेने का आदेश जारी कर दिया गया है.

कोरोना संक्रमण को देखते हुये प्रभावी लॉकडाउन लागू करने के लिये मुख्य सचिव के आदेश पर परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी किया है. सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों को सख्ती से पालन कराने को कहा गया है.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी वाहन, बाइक, स्कूटी, कार से एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर रहे हैं. लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी बनाने के लिये वाहनों के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिये ये आदेश दिये गये हैं:

  1. सरकारी वाहन व आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे.
  2. निजी वाहनों से अगर कार्यालय, बैंक, अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान, दुकान पर जाना जरूरी हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायेंगे. पास में ओरिजिन और डेस्टिनेशन का साफ उल्लेख किया जाये. पास के पीछे चेकिंग के लिये एक लॉगबुग प्रिंट कराया जाये, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तारीख, स्थान व समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे.
  3. आवश्यक सेवा और पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अलावा मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड मान्य नहीं होगा.
  4. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी.
  5. निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन खरीदने जाने के लिये अनुमति नहीं होगी.
  6. चेकिंग के दौरान बिना जरुरी काम के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा - 177, 179, 197, 202 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही विशेष परिस्थिति में वाहन भी जब्त किया जायेगा.
  7. वाहन चालक व अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे.
  8. पेट्रोल पंप पर तैनात सभी कर्मी भी मास्क का इस्तेमाल करेंगे. साथ ही पेट्रोल पम्प पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करायी जायेगी. बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल नहीं दिया जायेगा.

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