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बायोवेस्ट को लेकर 138 हेल्थकेयर सेंटर हो सकते हैं बंद, बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड का फैसला - Notice to 138 Health center In Patna

बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड (Bihar State Pollution Board) ने 138 हेल्थ सेंटर को नोटिस देकर जवाब मांगा है. दरअसल, बोर्ड के जांच के दौरान पाया गया कि इन हेल्थ सेंटरों पर बायो मेडिकल वेस्ट ठीक से निस्तारित नहीं किया जा रहा है. बोर्ड के अध्यक्ष अशोक घोष ने बताया कि इन मेडिकल सेंटर से नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा गया है. पढ़ें पूरी खबर..

बिहार प्रदूषण बार्ड का 138 हेल्थ सेंटर को नोटिस
बिहार प्रदूषण बार्ड का 138 हेल्थ सेंटर को नोटिस

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Published : Jun 22, 2022, 11:09 PM IST

पटना:बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने पटना के 138 हेल्थ सेन्टर को बायो मेडिकल कचरे को ठीक ढंग से निस्तारण नही करने को लेकर नोटिस जारी किया (Bihar State Pollution Board On Medical Waste) है. बोर्ड ने कहा है कि 15 दिन के अंदर ये हेल्थ सेन्टर इसका सही जवाब नही देंगे तो इन्हें बन्द किया जाएगा. प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक घोष के अनुसार पटना में बायो मेडिकल कचरे के निस्तारण की पूरी व्यवस्था है. दो जगह बायो मेडिकल कचरे का निस्तारण केंद्र भी बनाया गया है. बावजूद इसके 138 हेल्थ सेंटर बायो मेडिकल वेस्ट ठीक से निस्तारित नहीं कर रहे हैं.

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बोर्ड ने दी हेल्थ सेंटर बंद करने की चेतावनी:प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक घोष ने बताया कि पटना में 304 हेल्थ सेंटर के जांच के दौरान ये पाया गया कि 138 हेल्थ सेंटर बायो मेडिकल कचरे को ठीक ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जोकि गलत है. उन्होंने कहा कि कई निजी अस्पताल, क्लीनिक और पैथोलॉजिकल लैब ऐसे भी है, जो ठीक ढंग से मेडिकल अपशिस्ट को निस्तारित नहीं करते है. ऐसे में बायो मेडिकल कचरा सड़क पर इधर-उधर खुले में फेंका रहता है. यह पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है.

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नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा:उन्होंने कहा किऐसे क्लीनिक, लैब या निजी अस्पताल, जो मेडिकल कचरे के निस्तारण के मामले में अनदेखी कर रहे हैं, उनपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी. हमने अभी 138 हेल्थ सेंटर को नोटिस भेजा है. 15 दिन कें अंदर में उन्हें जवाब देना है. अगर उनका जवाब संतुष्ट को नहीं होगा तो वैसे केंद्र को बंद कर दिया जाएगा. साथ ही वैसे केंद्र जो बायो मेडिकल कचरे के निस्तारण को लेकर अभी भी कुछ त्रुटियां कर रही है, उसे भी बोर्ड ने सुझाव दिए हैं. उन्हें भी 15 दिनों के अंदर इन सुझावों को पालन करना है.

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