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Harsh Firing In Bihar : विवाह से पहले देनी होगी थाने को सूचना, बिहार पुलिस ने जारी किया विशेष निर्देश - ईटीवी भारत न्यूज

आए दिन हर्ष फायरिंग की घटना देखने को मिलती है. इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है. साथ-साथ कई लोग घायल हो जाते हैं. इन घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है. इसके बाद बिहार सरकार में संजय सिंह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी प्रेस वार्ता कर अहम निर्देश जारी किए. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Jun 30, 2023, 5:44 PM IST

संजय सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान

पटना: बिहार में हर्ष फायरिंग के मामले काफी बढ़ गए हैं. हर्ष फायरिंग के कारण खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है. इस कारण पल भर में जान चली जाती है. ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं. इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार भी अब सख्त हो गई है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को संजय सिंह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस वार्ता कर अहम निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने कहा कि शादी विवाह या अन्य खुशी के मौकों पर लोग आए दिन अवैध या फिर अपने लाइसेंसी हथियार से गोली फायर कर देते हैं. इससे कईयों की मौत हो चुकी है और कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं.

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शादी के आयोजन की थाने को दी जाएगी सूचना : संजय सिंह ने कहा कि हर्ष फायरिंग से होने वाली घटनाओं को देखते हुए आम निर्देश जारी किया गया है. जहां भी शादी समारोह होगा. उसकी सूचना थाने को देनी होगी. साथ-साथ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे, जो भी लाइसेंसधारी हैं, उन लोगों का विवरण प्राप्त किया जाएगा. सभी थाना को यह निर्देश दिया गया है, जहां भी शादी समारोह होगी या पार्टी स्थल होगा, उसकी सूची तैयार की जाएगी और सभी होटलों और मैरिज हॉल वालों को यह निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई सामूहिक कार्यक्रम होगा तो इसकी सूचना थाना को दी जाएगी.

" हर्ष फायरिंग से होने वाली घटनाओं को देखते हुए आम निर्देश जारी किया गया है. जहां भी शादी समारोह होगा. उसकी सूचना थाने को देनी होगी. साथ-साथ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे, जो भी लाइसेंसधारी हैं, उन लोगों का विवरण प्राप्त किया जाएगा. सभी होटलों और मैरिज हॉल वालों को यह निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई सामूहिक कार्यक्रम होगा तो इसकी सूचना थाना को दी जाएगी. अकारण फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आएगा. इस फायरिंग में गोली किसी को लगे, चाहे न लगे इसे अपराध माना जाएगा "- संजय सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बिहार

मैरिज हाॅल और होटल संचालकों को देनी होगी मेहमानों की सूची : लाॅ एंड आर्डर एडीजी संजय सिंह ने बताया कि न सिर्फ आयोजनों की सूचना देनी होगी. साथ साथ कितने लोग आएंगे, इसकी भी सूची तैयार कर दी जाएगी. साथ-साथ उस सूची में यह अनिवार्य होगा कि मुझे हर्ष फायरिंग के सारे नियम पता है. अगर किसी तरह की बात होती है तो उसका जिम्मेवार मैरिज हॉल वाले भी होंगे. इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

अकारण फायरिंग भी अपराध की श्रेणी में : एडीजी ने कहा कि इस निर्देश के तहत लाइसेंसी हथियार से अकारण फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आएगा. इस फायरिंग में गोली किसी को लगे, चाहे न लगे इसे अपराध माना जाएगा. सभी थाना को कहा गया है कि वह अपने क्षेत्र के सभी लाइसेंसधारियों का विवरण देंगे. मैरिज हाॅल वालों के साथ ही जो आयोजन करने वाले हैं उनको भी सूचना देना होगा कि उनके कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग जैसी घटना नहीं होगी.

पिछले दो सालों में हर्ष फायरिंग के सैकड़ों मामले दर्ज : लाॅ एंड आर्डर एडीजी ने बताया कि 2022 में 99 कांड दर्ज हुए थे. इसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई हो गई थी और 36 लोग जख्मी हुए थे. इन मामलों में 120 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था. अट्ठारह हथियार भी जब्त किए गए थे और 8 हथियार के लाइसेंस को भी रद्द किया गया था. वहीं 2023 की अगर हम बात करें तो अभी 31 मई तक में 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. कुल 13 लोग जख्मी हुए हैं. 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीन हथियार भी जब्त किए गए हैं.

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