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बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के हित मे लिया बड़ा फैसला, प्रशिक्षण नियमावली में बदलाव - पुलिसकर्मियों के लिए लिए गया निर्णय

राज्य में प्रशिक्षण ले रहे पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण नियमावली में बदलाव का निर्णय पुलिस मुख्यालय की ओर से लिया गया है. यह निर्णय डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के निर्देश के बाद लिया गया.

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Published : May 18, 2020, 11:24 PM IST

पटना:बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों, पुलिस पदाधिकारियों, पदोनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को दी जाने वाली प्रशिक्षण नियमावली में मुलचुल बदलाव किया है. अब साफ छवि वाले और जानकर व्यक्ति ही पुलिस विभाग के अलग अलग प्रशिक्षण विंग में पदस्थापित किए जाएंगे. ये आदेश बिहार के डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे के निर्देश पर जारी किया गया.

बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग में वैसे व्यक्ति को नहीं नियुक्त किया जाएगा जिनके खिलाफ न्यायलय की ओर से दोष सिद्ध किया गया हो. जिन्हें किसी कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस अभियुक्त ठहराया गया हो या जिन्हें किसी महिला से दुर्व्यवहार, अभिरक्षा में हिंसा या उनपर भ्रष्ट्राचार का आरोप हो. विभागीय कार्रवाई में लंबित हो या मद्य निषेद्ध में कोताही या मिली भगत में दोषी पाए गए अधिकारियों को प्रशिक्षण विंग में पदास्थापित नहीं किया जाएगा.

डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे

मुख्यमंत्री रिवाल्वर या पिस्टल से सम्मानित
इसके अलावे बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षु अवर निरीक्षक और प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सम्मानित होंगे. वो मुख्यमंत्री की ओर से रिवाल्वर या पिस्टल से सम्मानित किए जाएंगे. वहीं, प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण हासिल करने वाले अवर पुलिस निरीक्षक और प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक भी सम्मानित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री का रिवाल्वर या पिस्टल पुरस्कृत पुलिस उपाधीक्षक की निजी परिसम्पत्ति होगी. जिसका उपयोग वो सरकारी सेवा के दौरान सरकारी कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए भी करेंगे. वहीं, सरकारी सेवा के दौरान दूसरा रिवाल्वर या पिस्टल उन्हें निर्गत नहीं किया जाएगा. साथ ही सेवा के दौरान विभागीय कार्रवाई प्रोसिडिंग होने पर पुरुस्कृत मुख्यमंत्री का रिवाल्वर या पिस्टल वापस करना होगा.

जारी किया गया लेटर

प्रशिक्षण ले रहे सिपाही को मिलेगा सिर्फ 10 दिनों का अवकाश
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने आदेश पत्र जारी करते हुए कहा कि जो भी प्रशिक्षु सिपाही, अवर निरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक को लेकर निर्देश जारी किया गया है. प्रशिक्षण सत्र के दौरान सिर्फ दस दिनों का ही अवकाश मिलेगा. वो भी अति आवश्यक कारण होने पर ही. यदि कोई प्रशिक्षु किसी भी कारण से 30 दिन तक अवकाश पर रहा तो उसे दुबारा से नये सिरे से अगले बैच में प्रशिक्षण हासिल करनी होगी.

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार

पुलिसकर्मियों से स्थानांतरण में बरती जाएगी पार्दर्शिता
इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण को लेकर कहा कि पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण से उनके और उसके परिवार के सामने चुनौती आती है. स्थानंतरण से पुलसिकर्मी के व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है. इसीलिए इन पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण में कल्याणकारी और पार्दर्शी सिस्टम का ख्याल रखा जाएगा.

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