पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat elections in Bihar) चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है. राज्य निर्वाचन आयोग लगातार ((Bihar State Election Commission) चुनाव की तैयारी के लिए जिलों को कई दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं. वहीं आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव में काउंटिंग के दौरान निर्वाचित पदाधिकारियों की बात नहीं मानने वालों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
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राज्य निर्चावन आयोग ने पदाधिकारियों को मतगणना के दौरान गड़बड़ी करने वाले किसी भी तरह के व्यक्ति पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया है. आयोग ने तय किया है कि निर्वाचन अधिकारी के निर्देश को नहीं मानने वाले को काउंटिंग हॉल से बाहर कर दिया जाएगा. आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंट और अन्य व्यक्तियों को हॉल के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. मतगणना समाप्त होने के बाद ही वे हॉल से बाहर जा सकेंगे.
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्येक काउंटिंग एजेंटों को निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा पहचान पत्र दिया जाएगा. जिससे यह पता चल सके कि वह किस उम्मीदवार का काउंटिंग एजेंट है. निर्वाचित पदाधिकारियों के समक्ष काउंटिंग एजेंटों को मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने संबंधित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा. नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र घोषणा का सत्यापन करने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी काउंटिंग एजेंट को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उनका चुनाव एजेंट किसी काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति को रद्द करते हुए हटा भी सकता है.