पटना: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली तैयार करके विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को अब राज्य कर्मी बनने के लिए सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे.
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विशिष्ट शिक्षक का भत्ता: इस नियमावली के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन 25000 रुपये होगा. कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 28000 रुपये होगा. कक्षा 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 31000 रुपये होगा. जबकि कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 32000 रुपये होगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान भत्ता, किराया भत्ता और परिवहन भत्ता भी मिलेगा.
मिलेगा तीन मौकाः इस नियमावली के ड्राफ्ट के आधार पर कैबिनेट से मुहर लगेगी. उसके बाद नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने का मौका मिलेगा और वह राज्य कर्मी भी बन जाएंगे. शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक शिक्षकों को तीन मौका देगा. यदि तीन मौका में भी शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो वह सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे. इस नियमावली के तहत जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो पूरी सेवा अवधि के दौरान दो बार अंतर जिला स्थानांतरण का भी उन्हें लाभ मिलेगा.