पटना: एक मामले में पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार की कैबिनेट मंत्री लेशी सिंह (Bihar Minister Leshi Singh) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले से मंत्री का नाम हटाने का निर्देश दिया है. एक जनहित याचिका में राज्य की कैबिनेट मंत्री को प्रतिवादी बनाने को लेकर कोर्ट ने हैरानी जताई. दरअसल, यह मामला बिहार राज्य खाद्य निगम के वित्तीय लेखा जोखा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त करने हेतु जारी किए गए टेंडर नोटिस को रद्द करने से जुड़ा हुआ है.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका में दर्ज कैबिनेट मंत्री के नाम को प्रतिवादी की सूची से हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी. जनहित याचिका में मंत्री को भी प्रतिवादी बनाने पर पटना हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि याचिका को बिना सोचे समझे आखिर ऐसे मामलें क्यों दायर किया जाते हैं?
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इस नोटिस के विरुद्ध सीए संजय कुमार झा ने एक जनहित याचिका दायर की थी. इसमें पहला प्रतिवादी खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह को बनाया गया था. सुनवाई के दौरान राज्य खाद्य निगम के वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने प्रारंभिक आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इस याचिका में सरकार की कैबिनेट मंत्री को प्रतिवादी बनाना गलत और अनुचित है.