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बिहार के IPS अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने की डेडलाइन तय, गृह विभाग ने DGP को लिखा पत्र

बिहार के सभी आईपीएस अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा. इसके लिए सरकार के गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा (Bihar Home Department wrote Letter To DGP) है और अधिकारियों को निर्देशित करने को कहा है. पढ़ें पूरी खबर...

(IPS Officers Have To Submit Property Details
IPS Officers Have To Submit Property Details

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Published : Dec 23, 2021, 2:30 PM IST

पटनाः बिहार के सभी IPS अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना (IPS Officers Have To Submit Property Details) होगा. बिहार सरकार के गृह विभाग के आरक्षी शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के नियम के तहत 31 जनवरी तक अपने वार्षिक चल संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है.

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इसके लिए गृह विभाग की और से बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल (Bihar DGP SK Singhal) को पत्र लिखा गया है. पत्र के माध्यम से गृह विभाग के सचिव सेंथिल कुमार ने डीजीपी को पत्र लिखकर बिहार के सभी आईपीएस अधिकारियों को 21 जनवरी से पहले सभी को ऑनलाइन अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने निर्देशित करने को कहा.

ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों की साल 2022 में पूरे वर्ष निगरानी स्वच्छता बाधित रहेगी. बता दें कि आईएएस-आईपीएस के साथ-साथ बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और दूसरे विभाग के भी अधिकारियों को साल के अंत में अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है. जिस वजह से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा सभी आईपीएस अधिकारियों को चल संपत्ति के बारे में ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है.

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