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सावर्जनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग को कड़ाई से लागू करने का निर्देश - बिहार गृह विभाग का आदेश

गृह विभाग ने सावर्जनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है. वहीं इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है.

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अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी

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Published : Aug 25, 2020, 10:07 PM IST

पटना:बिहार सरकार के गृह विभाग ने पत्र जारी करते हुए अवगत कराया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग को कड़ाई से लागू करवाया जाए. अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र के जरिए बताया कि प्रायः देखा जा रहा है कि कोविड-19 के प्रकोप से बचने लिए सावर्जनिक स्थान पर मास्क पहनने में लापरवाही बरती जा रही है.

मास्क का उपयोग अनिवार्य
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोग मास्क के बिना खरीदारी, यात्रा और अन्य गतिविधियों करते हुए देखे जा रहे हैं. उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक, क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, डीएम, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अवगत कराया कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित करें.

दुकान बंद करने का निर्देश
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि महामारी के इस वक्त में वर्तमान स्थिति को देखते हुए मास्क का उपयोग शत-प्रतिशत करना आवश्यक है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों में मास्क के प्रयोग के लिए पूर्व से निर्गत आदेश का कड़ाई से पालन करवाया जाए. जिन दुकानों या सार्वजनिक वाहनों में मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें बंद करने अन्यथा जब्त करने की कार्रवाई की जाए.

चेकिंग के लिए जांच अभियान
आमिर सुबहानी ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 दिन प्रशासन और पुलिस की ओर से मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जांच अभियान भी चलाया जाए. सावर्जनिक प्रचार के माध्यमों से मास्क की अनिवार्यता की जानकारी देना भी उपयोगी हो सकता है. इसके लिए समुचित कार्रवाई की जाये.

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