पटना: स्वास्थ्य विभाग (Bihar Dealth Department) ने मंगलवार को कोरोना से मरने वाले (Death from Corona) 2116 लोगों की सूची अनुग्रह अनुदान की अविलंब भुगतान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी है. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 2116 मित्र लोगों की सूची विभाग ने भेजा है. विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि जिले में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा सत्यापित और जिलाधिकारी के अवलोकन के बाद प्राप्त उक्त सूची को राज्य स्वास्थ समिति द्वारा संकलित कर राज्य के स्तरीय 3 सदस्यीय समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया था. जिसके बाद समिति के अनुमोदन के पश्चात राज्य स्वास्थ समिति द्वारा इसे स्वास्थ विभाग को आवश्यक कार्यवाई के लिए भेजा गया.
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आश्रितों को मिलेंगे 4.5 लाख रुपए: राज्य सरकार द्वारा कोरोना से मरने वाले प्रति मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रितों को ₹400000 और केंद्र की घोषणा के पश्चात ₹50000 यानी कि प्रत्येक आश्रित हो कुल ₹4.5 लाख की राशि राज्य की आपदा राहत कोष से देने का प्रावधान (Compensation on Death From Corona) है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि इसके पूर्व 3727 मृत लोगों की सूची को मुख्यमंत्री राहत कोष मध्य से भुगतान किया जा चुका है. जबकि 5 अक्टूबर 2021 को 5659 मृत व्यक्तियों की सूची 7 नवंबर 2021 को 2424 मृत व्यक्तियों की सूची और जनवरी 2022 में 1151 मृत व्यक्तियों की सूची स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपदा राहत कोष से भुगतान के लिए जारी की जा चुकी है.
बिहार में कोरोना एक 'आपदा': आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष के न्यासी परिषद की 20वीं बैठक में सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत ये फैसला लिया गया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. अभी तक आपदा विभाग की ओर से 16 सौ पीड़ितों को 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है.