पटना: बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सुपूर्द करने की सिफारिश की है. बिहार सरकार के गृह विभाग के ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस अधिसूचना में केस नम्बर और धाराओं का भी जिक्र किया गया है. धारा 341/342/380/406/420/306/506/120B के बारे जिक्र किया गया है.
सुशांत केस: CBI जांच की अधिसूचना को राज्यपाल की मुहर, गृह मंत्रालय को भेजी गई अनुशंसा - पटना समाचार
सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कराने की बढ़ती मांग के दबाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CBI जांच की सिफारिश की थी. वहीं इस मामले में राज्यपाल ने भी अनुमति दे दी है.
गृह मंत्रालय को भेजी गई अनुशंसा
सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए बिहार सरकार ने सीबीआई को औपचारिक पत्र और अपनी अनुशंसा भेज दी है. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 के तहत ये अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई है.
जारी की गई अधिसूचना
बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने राजीव नगर थाने में दर्ज केस संख्या-241/2020 को सीबीआई को सौंपने की अनुमति दी है.