पटना:बिहार के गृह विभाग ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक, कंटेनमेंट जोन और रेड जोन को छोड़कर सभी स्थान पर सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने का निर्देश जारी किया है.
इसी के साथ, लॉकडाउन 4.0 में छूट पर अंतिम फैसला जिलों के डीएम लेंगे. निर्देश में साफ कहा गया है कि इलाके की दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन या समय पर खोलने का आदेश संबधित जिला पदाधिकारी करेंगे.
COVID-19 BIHAR LOCKDOWN LIVE UPDATE:
20/05/2020 | 11:13 AM |
- पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने जीरोमाइल स्थित नियंत्रण कक्ष का दौरा कर प्रवासी श्रमिकों के व्यवस्था का जायजा लिया.
- जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना सिटी के अनुमंडल पदाधिकारी को प्रवासी श्रमिकों के लिए पौष्टिक भोजन, शुद्ध पानी तथा वाहन की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है.
- पटना सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नांकित स्थलों पर एक साथ कई दुकानें अवस्थित रहने के कारण ज्यादा भीड़ होने की संभावना और कंटेनमेंट जोन से नजदीकी के कारण कोरोना के संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई है. इसी क्रम में नीचे दिये गए थाना क्षेत्रों में स्थित बाजारों में पूर्व से संचालित खाद्य सामग्री/ दवा /सब्जी /दूध जैसी आवश्यक सामग्रियों को छोड़कर अन्य कोई दुकान नहीं खोली जाएगी.
- बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत हरिहर चैंबर.
- कोतवाली थाना में चांदनी मार्केट, मौर्या कंपलेक्स.
- पाटलिपुत्र थाना में गोसाईंटोला रोड मार्केट.
- शास्त्री नगर थाना में राजा बाजार मार्केट.
- हवाई अड्डा थाना में शेखपुरा बाजार, राजा बाजार ,खाजपुरा बाजार, जगदेव पथ बाजार.
- श्रीकृष्णापुरी थाना में वर्मा सेंटर मार्केट.
- गर्दनीबाग थाना मे चितकोहरा मार्केट.
- कदम कुआं थाना में चूड़ी मार्केट.
- पीरबहोर थाना में हथुआ मार्केट खेतान मार्केट बाकरगंज मार्केट.
- परसा बाजार थाना में कुरथौल बाजार, परसा, इतवारपुर बाजार.
गाइडलाइन पर नो कंफ्यूजन: डीजीपी
इस बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि पहले जैसे ही शॉपिंग मॉल्स, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मंदिर, मस्जिद, चर्च और सभी धार्मिक स्थलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.