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Bihar Education Department: नई नियमावली के तहत विभाग ने मांगी सभी जिलों से शिक्षको के रिक्त पदों की सूची - List of vacant posts of teachers from districts

बिहार में शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है. विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की है. माध्यमिक शिक्षा के निदेशक संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी निर्गत कर दिया है. पढे़ं पूरी खबर...

सभी जिलों से शिक्षको के रिक्त पदों की सूची
सभी जिलों से शिक्षको के रिक्त पदों की सूची

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Published : Apr 14, 2023, 2:24 PM IST

पटना: राज्य भर में होने वाले शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग एक्टिव मोड ( List of Vacant Posts of Teachers From Districts) में आ गया है. विभाग ने राज्य के सभी जिलों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है. इसके तहत माध्यमिक शिक्षा के निदेशक संजय कुमार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है. दरअसल नए कानून के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होनी है. इसी कानून के तहत यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है. शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के पहले चरण में रिक्तियों की मांग की गई है. इनमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सेकेंडरी और प्लस टू स्कूलों की रिक्तियों को पहले मांगा गया है. शिक्षा विभाग ने इसके लिए 20 अप्रैल तक का अंतिम समय दिया है.

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शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश: इस आदेश पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 10 अप्रैल तक राज्य के सभी जिले में शिक्षकों के कुल रिक्त पदों की जानकारी देनी है. साथ ही विद्यालय में कितने कार्यरत है इसकी भी जानकारी देनी है. इन सभी को विषयवार तरीके विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा. आदेश पत्र के मुताबिक स्पष्ट है कि जिस भी पद के संदर्भ में न्यायालय अथवा राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई वाद या शिकायत लंबित हो तब इसकी सूचना भी अवश्य उपलब्ध कराई जाए.

आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्रावधान: बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023) 10 अप्रैल को राज पत्र में प्रकाशित की गई है. उक्त तिथि से यह नियमावली प्रभावी है. इसके निर्देश के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्ग/ संवर्गों का गठन करते हुए आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्रावधान है.

10 अप्रैल अंतिम तिथि जारी: विभाग ने अपने आदेश पत्र में इस बाबत फॉर्मेट भी तैयार किया है. जिसमें माध्यमिक शिक्षक के लिए होने वाली नियुक्ति के फॉर्मेट में क्रम संख्या, विषय का नाम, जिले में उपलब्ध कुल पद, दिनांक 10 अप्रैल की तिथि में कार्यरत बल और दिनांक 10 अप्रैल की तिथि में रिक्त पद को दर्शाना अनिवार्य है. वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए विषय का नाम, जिले में उपलब्ध कुल पद, दिनांक 10 अप्रैल की तिथि में कार्यरत बल और 31 मार्च तक रिक्त पदों की संख्या के बारे में जानकारी सुनिश्चित करनी है.

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