पटना : बिहार में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश को रद्द करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में इस आदेश से संबंधित भाग को रद्द करने के लिए कोर्ट से आदेश देने का अनुरोध किया गया है.
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संबंधित आदेश रद्द करने की याचिका लगाई: अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा दायर की गई है. कोचिंग संस्थानों को उक्त अवधि में नहीं चलाये जाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिये राज्यभर के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया था. ये आदेश 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया था.
इस फैसले से कोचिंग संस्थानों और छात्रों को नुकसान : अधिवक्ता रौशन ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है. इस मामले पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना हैं.
केके पाठक का निर्देश : बता दें कि एसीएस केके पाठक की तरफ से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि राज्यभर के कोचिंग संस्थानों को 9 से 4 बजे तक न खोला जाय. जारी किए गए आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया था कि राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू है, लेकिन इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये.