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बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को लिखा पत्र, कहा- नहीं लगे किसी तरह का दंड - bihar Chamber of Commerce letter

बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न कानून और नियम के अंतिम तिथि का विस्तार दिसंबर महीने तक करने का आग्रह किया है.

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बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

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Published : Jul 28, 2020, 10:38 PM IST

पटना:बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग को पत्र लिखा है. इसके जरिये आग्रह किया गया है कि राज्य के उद्यमियों और व्यवसायियों को विभिन्न कानून और नियम का समय पर अनुपालन करने में काफी असुविधा हो रही है. जिसको देखते हुए सभी के लिए निर्धारित अंतिम तिथि का विस्तार दिसंबर महीने तक करने का आग्रह किया है.

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से मांग की है कि माप तौल उपकरणों के नवीनीकरण और सत्यापन की तिथि का विस्तार, व्यवसायिक और निजी वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण के तिथि का विस्तार किया जाए. फैक्ट्री, दुकान, प्रतिष्ठान और कांट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत जिनका लाइसेंस नवीनीकरण ड्यू हो गया है, उसका विस्तार किया जाए.

4 महीने से सभी कामकाज ठप
नगर निगम और नगर परिषद की ओर से लिए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जिन्होंने नहीं किया है, उन्हें दिसंबर महीने तक बिना किसी दंड के लिया जाना चाहिए. चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 4 महीने से सभी कामकाज ठप हैं. आमदनी नहीं हो रही है. इसलिए सरकार को उन्होंने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार इन बिंदुओं पर ध्यान दें. इस संकट की घड़ी में उद्यमियों और व्यवसायियों की मदद करें.

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