पटना: बिहार की पटना हाई कोर्ट ने सुप्रसिद्ध लोकगायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा सहित 15 अन्य रीडरों की सेवा को अवैध करार देने और पेंशन एवं अन्य बकाये राशि के भुगतान नहीं देने के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस हरीश कुमार ने शारदा सिन्हा और डॉ उदय चंद्र मिश्रा की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद रद्द किया है.
पद्मभूषण शारदा सिन्हा समेत 16 रीडर को राहत : अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहायक प्रोफेसर के पद पर बहाल आवेदकों को रीडर के पद पर प्रोन्नति दी गई थी. उनका कहना था कि एलएन मिश्रा विश्वविद्यालय ने आवेदकों सहित 16 का नियमितिकरण नहीं किया गया, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हाई कोर्ट ने पूर्णपीठ के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया. जिसके बाद विश्वविद्यालय ने तय कमेटी का गठन कर पूरी प्रक्रिया अपना छूटे हुए 16 रीडरों की सेवा नियमितीकरण कर दिया. बाद में सभी अपने-अपने पदों से सेवानिवृत्त हुये.