पटना:अपने एक महत्वपूर्ण आदेश मेंपटना हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 2005 से अनुबंध पर काम कर रहे लैब तकनीशियन 2014 में बने नए कैडर नियम के बाद अपने पदों पर बने नहीं रह सकते हैं. बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन एवं जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे सुनाया गया.
सरकारी लैब टेक्नीशियनों को पटना हाईकोर्ट से झटका: कोर्ट ने यह साफ किया कि ऐसे लैब टेक्नीशियनों का कार्य अनुभव उन्हें कोई पात्रता प्रदान नहीं कर सकता है. यदि उनके पास बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रयोगशाला तकनीशियन में डिप्लोमा की वांछित योग्यता नहीं है, तो वे अपने पद नहीं बने रह सकते हैं. कोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया.
सड़क को बंद करने के मामले पर सुनवाई:वहीं, पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान को बाकरगंज से जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क को बंद करने के मामले पर सुनवाई की. जस्टिस संदीप कुमार ने अपूर्व हर्ष व अन्य की याचिका पर सुनवाई की. इस मामलें पर बियाडा के डीजीएम (लॉ) रितेश रंजन ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि पूर्वी गांधी मैदान स्थित प्लॉट स. 1140 और 1141 पर किसी प्रकार का निर्माण कोई नहीं किया गया है.