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BCCI ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय को लिखा पत्र,  कंपनी एक्ट की नियमित तिथि के विस्तार की मांग - bihar chamber of commerce

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार को बीसीसीआई ने एक पत्र लिखा है. इसके माध्यम से कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उसके अनुपालन के नियमित तारीख के विस्तार की मांग की गई है.

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Published : Aug 17, 2020, 10:42 PM IST

पटना:बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार को एक पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उसके अनुपालन के नियमित तारीख का विस्तार 31 दिसंबर 2020 तक किया जाए.

स्टेकहोल्डर को नहीं मिला लाभ
इस बारे में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना एलएलपी सेटेलमेंट स्कीम 2020, कंपनी फेस स्टार्ट स्कीम 2020 से संबंधित फॉर्म भरने या शुल्क संशोधन के लिए समय की छूट 30 सितंबर 2020 तक है. लॉकडाउन होने के कारण स्टेकहोल्डर इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं.

पत्र लिखकर किया आग्रह
अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि इसी मसले को लेकर केंद्र सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत अनुपालन हेतु नियमित तिथि का विस्तार किया जाए. ताकि अधिक से अधिक व्यवसायिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें.

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