पटना:बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) की सात सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किया गया एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट (Advocates Protection Bill Draft) केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) को सौंप दिया गया है. ये बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने बताया है. उन्होंने कहा है कि बार काउंसिल की सात सदस्यीय समिति ने देश भर के अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट संबंधी रूपरेखा और ड्राफ्ट बिल तैयार किया है.
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समिति में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष वरीय अधिवक्ता एस प्रभाकरन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता देवी प्रसाद ढल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष सुरेश चंद्र श्रीमाली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेन्द्र दुबे, राज बार काउंसिल कॉर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह आदि शामिल रहे हैं.
प्रस्तावित बिल के अनुसार अन्य बातों के अलावे यदि किसी भी अधिवक्ता या उसके परिवार को किसी भी प्रकार की क्षति या चोट पहुंचाने, धमकी देने या उसके मुवक्किल द्वारा दिये गए किसी प्रकार की सूचना का खुलासा करने के लिए पुलिस या किसी पदाधिकारी के द्वारा अनुचित दबाव या किसी वकील को किसी मुकदमें की पैरवी करने से रोकने दबाव या वकील की संपत्ति को किसी भी रूप में हानि पहुंचाने, किसी भी वकील के विरुद्ध अपशब्द या किसी प्रकार का आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, तो इस प्रस्तावित कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा.