बिहार

bihar

ETV Bharat / state

बख्तियारपुर रजौली एनएच मार्ग पर हरनौत बाजार में बनने वाले एलिवेटेड सड़क पर लगी रोक हटी, HC का निर्देश - बिहार की पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने बख्तियारपुर नेशनल हाइवे पर बन रहे एलिवेटेड सड़क पर लगी रोक को हटा दिया है. इस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि लोक कल्याण कार्य को देखते हुए पाबंदी लगाना सही नहीं है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 30, 2023, 7:47 PM IST

पटना: बिहार की पटना हाईकोर्टने बख्तियारपुर रजौली एनएच मार्ग में हरनौत बाजार में बनने वाला एलिवेटेड सड़क पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया. इस मामले पर जस्टिस संदीप कुमार ने विनय कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने साथ ही इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगी रोक को हटाने का आदेश दिया. कोर्ट का कहना था कि लोक कल्याण कार्य को देखते हुए रोक लगाना सही नहीं है.

तीन मार्च 2022 से बंद है निर्माण कार्य : इस केस में जमीन मुआवजा को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण निर्माण कार्य पर रोक लगाने से लोक कल्याण कार्य गत वर्ष तीन मार्च से बंद पड़ा हुआ है. वहीं एनएच की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह और अधिवक्ता मौर्या विजय चंद्र ने कोर्ट को बताया कि खतियान में जमीन केशरे हिन्द के नाम से जमीन दर्ज है. इस कारण जमीन का मुआवजे को लेकर विवाद हैं, जबकि आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया कि 1943 में पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस जमीन को बाबू उमा नाथ सिंह के साथ रजिस्टर्ड डीड से बदलने का काम किया था.

कोर्ट में दी गई दलील : 1944 में बाबू उमा नाथ सिंह ने इस जमीन को आवेदक के वंशज को रजिस्टर्ड डीड से बेच दिया. तब से जमीन पर उनका दखल कब्जा चला आ रहा है. यही नहीं वर्ष 1955 में बाढ़ एसडीओ ने अतिक्रमण को लेकर इन्हें नोटिस दिया था. आवेदक के पिता की ओर से आपत्ति जबाब दिये जाने के बाद 1956 में अतिक्रमण विवाद समाप्त कर दिया गया. अब जमीन को सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित किये जाने के बाद मुआवजा देने में मालिकाना हक को लेकर विवाद किया जा रहा है.

पटना हाईकोर्ट ने लगी रोक हटाई: निर्माण कम्पनी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एक माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा. कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद लगी रोक को हटाने का आदेश दिया. इस मामले पर जवाब आने के बाद सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें-

ABOUT THE AUTHOR

...view details