पटना: बिहार की पटना हाईकोर्टने बख्तियारपुर रजौली एनएच मार्ग में हरनौत बाजार में बनने वाला एलिवेटेड सड़क पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया. इस मामले पर जस्टिस संदीप कुमार ने विनय कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने साथ ही इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगी रोक को हटाने का आदेश दिया. कोर्ट का कहना था कि लोक कल्याण कार्य को देखते हुए रोक लगाना सही नहीं है.
तीन मार्च 2022 से बंद है निर्माण कार्य : इस केस में जमीन मुआवजा को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण निर्माण कार्य पर रोक लगाने से लोक कल्याण कार्य गत वर्ष तीन मार्च से बंद पड़ा हुआ है. वहीं एनएच की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह और अधिवक्ता मौर्या विजय चंद्र ने कोर्ट को बताया कि खतियान में जमीन केशरे हिन्द के नाम से जमीन दर्ज है. इस कारण जमीन का मुआवजे को लेकर विवाद हैं, जबकि आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया कि 1943 में पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस जमीन को बाबू उमा नाथ सिंह के साथ रजिस्टर्ड डीड से बदलने का काम किया था.