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नवनिर्वाचित MLC रोजीना नाजिश को सभापति अवधेश नारायण सिंह दिलाई शपथ, CM नीतीश भी रहे मौजूद

निर्विरोध एमएलसी चुनीं गईं रोजीना नाजिश को विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शपथ दिलायी. इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे. पढ़ें पूरी खबर...

MLC Rosina Nazish
MLC Rosina Nazish

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Published : Sep 29, 2021, 4:41 PM IST

पटनाः बिहार विधान परिषद ( Bihar Legislative Assembly ) के एक सीट पर हुए उपचुनाव में निर्विरोध चुनी गईं रोजीना नाजिश (RoZina Nazish) को बुधवार शपथ दिलाई गई. इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) भी मौजूद रहे. शपथ बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिलाई.

बता दें कि मंगलवार को रोजीना नाजिश ने मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम नीतीश से मुलाकात की थीं. इस मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे. बता दें कि जदयू के विधान पार्षद तनवीर अख्तर के असमय निधन से सीट खाली हुई थी, जिसपर और जदयू ने उनकी पत्नी रोजिना को उम्मीदवार बनाया था और वह निर्विरोध चुनी गई.

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गौरतलब है कि तनवीर अख्तर का पटना के आईजीआईएमएस में इलाज के दौरान 8 मई को निधन हो गया था. वह जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी भी थे. तनवीर अख्तर विधानसभा कोटे से 2016 में एमएलसी बने थे. उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक था. इस खाली सीट पर चुनाव के लिए 15 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 22 सितंबर को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित थी.

उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश ने दिनांक 22 सितंबर को नामांकन हेतु अपना पर्चा निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त पटना प्रमंडल संजय कुमार अग्रवाल के समक्ष दाखिल किया था. नाम निर्देशन की अवधि में रोजीना नाजिश एकमात्र उम्मीदवार रहीं.

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बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप 23 सितंबर को नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रेक्षक-सह-सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार विनय कुमार की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में की गई. जिसमें अभ्यर्थी रोजीना नाजिश स्वयं उपस्थित रहीं. संवीक्षा के उपरांत नाम निर्देशन पत्र सही पाया गया.

इसके बाद रोजीना नाजिश इस उपचुनाव की एकमात्र वैध उम्मीदवार रही. अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 27 सितंबर के दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी नहीं करने के फलस्वरूप एकमात्र उम्मीदवार रोजीना नाजिश को बिहार विधान परिषद के उक्त रिक्त सीट के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 की उपधारा 2 के तहत निर्वाचित घोषित किया गया था.

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