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प्राइमरी टीचर्स के आवेदन की तारीख बढ़ी, पटना हाई कोर्ट ने दिया आदेश

डीएलएड करने वाले शिक्षकों की मांग के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है.

पटना हाईकोर्ट

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Published : Nov 8, 2019, 3:10 PM IST

Updated : Nov 8, 2019, 3:29 PM IST

पटना :नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है. 9 नवंबर तक प्राइमरी टीचर नियोजन की आखिरी तारीख पटना हाई कोर्ट ने 15 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

बिहार सरकार से मान्यता देने की मांग
एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक लगातार अपनी डिग्री को लेकर बिहार सरकार से मान्यता देने की मांग कर रहे हैं. क्योंकि सरकार ने बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में एनआईओएस से डीएलएड डिग्री को अमान्य करार दिया है.

सुनवाई के बाद बयान देते शिक्षक

आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ी
सरकार के इस निर्णय के बाद इन शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया, जहां आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी. पीड़ितों ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. उन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा क्योंकि हम कभी गलत नहीं है.

Last Updated : Nov 8, 2019, 3:29 PM IST

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