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Bihar Teacher Recruitment: आज से होगी शिक्षक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया, 23 प्रकार की दस्तावेजों की होगी जांच

बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है. उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए अलग-अलग तारीख तय की गई है. वहीं अभ्यर्थियों के लगभग 23 प्रकार की दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

बिहार शिक्षक भर्ती
बिहार शिक्षक भर्ती

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 3, 2023, 12:44 PM IST

Updated : Sep 4, 2023, 8:58 AM IST

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली परीक्षामें शामिल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम की विषय वार तारीख तय कर दी है. 4 सितंबर से 8 सितंबर तक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा. वहीं 9 से 12 सितंबर तक माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा.

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23 प्रकार की दस्तावेजों की जांच होगी:बीपीएससी ने बताया है कि जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं, उनका सत्यापन कार्य पटना जिले में होगा. अभ्यर्थियों के लगभग 23 प्रकार की दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अभ्यर्थियों के इन दस्तावेजों की होगी जांच. आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सीटेट, बीटेट और एसटीईटी की उतीर्णता, बीएड और डीएलएड प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक और नियोजित शिक्षक.

दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगा:बीपीएससी के अनुसार इन दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी सत्यापन केंद्र में साथ लाना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों को दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और ऑनलाइन आवेदन के भरे हुए दो फॉर्म और एडमिट कार्ड के साथ-साथ प्रमाण पत्रों की दो सेट फोटोकॉपी भी उपलब्ध करानी होगी. दस्तावेज की सूची आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर अपलोड कर दी गई है.

शिक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर जारी:बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर की भी जारी कर दी है. शिक्षक अभ्यर्थी 5 सितंबर से 7 सितंबर तक आंसर की पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर आंसर-की उपलब्ध है. यदि किसी को किसी प्रश्नों के उत्तर में आपत्ति है, वह अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से निर्धारित प्रारूप में साक्षी सहित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट से आपत्ति स्वीकार नहीं:आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. आयोग ने कहा है कि यदि किसी औपबंधिक उत्तर में निर्धारित तिथि तक किसी प्रश्न को लेकर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा.

Last Updated : Sep 4, 2023, 8:58 AM IST

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