पटनाः बिहार में सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है. जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति (बीसी) और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए कोटा 65% तक बढ़ायी गयी. 27 नवंबर को सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. आज बुधवार 29 नवंबर को इस मामले में एक और याचिका दायर की गई.
क्या है याचिका मेंः यह लोकहित याचिका अंजनी कुमारी तिवारी ने दायर की है. याचिका में आपत्ति जताई गई है कि जाति आधारी सर्वेक्षण अधूरा एवं पक्षपाती है. याचिका में कहा गया है कि कोटा बढोतरी कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है. शीर्ष अदालत ने तय किया था कि किसी भी हाल में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है. इस लोकहित याचिका द्वारा इन संशोधनों पर रोक लगाने की मांग की गयी है.
मौलिक अधिकारों का उल्लंघनःबता दें कि बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने को पटना हाईकोर्ट में पहले भी चुनौती दी गई थी. 27 नबंबर को गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि 2023 का संशोधित अधिनियम जो राज्य सरकार ने पारित किया है, वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन करता है, वहीं भेद भाव से सम्बन्धित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है.