पटना:मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह पर लगे तमाम आरोपों पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें एके-47 बरामदगी मामले में जमानत नहीं दी. हालांकि हत्या के आरोप के मामले में उन्हें जमानत मिल गई.
दरअसल, अनंत सिंह के पैतृक आवास लदमा से एके 47 समेत अन्य हथियार बरामद हुए थे. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. मामले पर कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी. वे जेल में ही रहेंगे.
हत्या मामले में मिली जमानत
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार झा ने अनंत सिंह की दो नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. जिसमें पहला मामला पंडारक थाना कांड संख्या 75/2019 का मामला हत्या की साजिश से जुड़ा है. मामले में पुलिस द्वारा हथियार के साथ गिरफ्तार 2 लोगों ने बताया कि उन्होंने लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या की थी. जिसके बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को निर्दोष पाते हुए जमानत दी.
यूपीए एक्ट के तहत दर्ज केस में राहत नहीं
बता दें कि पिछले साल बाढ़ थाना कांड 389/2019 में अनंत सिंह पर केस दर्ज किया गया था. पिछले साल जुलाई उनके बाढ़ स्थित पैतृक घर से एके-47 समेत अन्य अवैध हथियार पुलिस छापेमारी में बरामद हुए थे. इस मामले में उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था.