प्रयागराज/पटना : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की पोस्ट डालने वाले नालंदा में तैनात पुलिस कांस्टेबल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने आरोपी के मुकदमे का फैसला होने तक या दो साल तक सोशल मीडिया का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है.
गवाहों पर नहीं डालेगा दबाव
कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहा होने के दौरान वह विचारण में सहयोग करेगा, साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा. कोर्ट ने कहा है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो वह जमानत निरस्त करने का आधार होगा.