पटना:राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Action of Revenue and Land Reforms Department) ने संपतचक, पटना के अंचल अधिकारी नंदकिशोर प्रसाद निराला को निलंबित कर दिया है. पटना के जिला पदाधिकारी ने निलंबन की अनुशंसा की थी. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता (Minister Alok Mehta) ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
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सीओ पर लगे आरोप: आलोक कुमार मेहता ने बताया कि नंदकिशोर प्रसाद निराला पर अनाधिकृत रूप से कार्यालय के अतिरिक्त गोपनीय कार्यालय खोलकर अवैध रूप से राजस्व कर्मचारी एवं कार्यपालक सहायक की मिलीभगत से अवैध राशि की वसूली करने का आरोप था. दाखिल खारिज तथा परिमार्जन के मामलों का समय पर निष्पादन नहीं करने और नियम के विरुद्ध कार्रवाई करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
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काम में बेमतलब की देरी नहींः आलोक कुमार मेहता ने बताया कि आम जनता का काम जहां पर किसी भी तरह का विवाद नहीं है या कानूनी रूप से बिल्कुल सही है तो वैसे कार्यों में देरी करना अपराध है. उनका मानना है कि किसी ना किसी कारण से उस काम को जानबूझकर रोका जा रहा है. बेमतलब की देरी को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है. आलोक कुमार मेहता का यह भी कहना था कि उनकी इच्छा है कि आम जनता को परेशानी कम हो. जहां कोई कानूनी व्यवधान हो वहां पर देरी हो रही है तो कोई बात नहीं है.
'पटना के डीएम के द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर संपतचक के अंचल अधिकारी को निलंबित किया गया है. आम जनता का काम जहां पर किसी भी तरह का विवाद नहीं है वैसे कार्यों में देरी करना अपराध है. बेमतलब की देरी को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है'- आलोक कुमार मेहता, मंत्री, राजस्व और भूमि सुधार विभाग