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पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान नहीं कर पाएंगे मोबाइल का उपयोग, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई - पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान नहीं कर पाएंगे मोबाइल का उपयोग

बिहार में पुलिस कर्मियों के द्वारा ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग करते हुए पकड़ने जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार (ADG Jitendra Singh Gangwar) ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर.. बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस कर्मियों की

पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान नहीं कर पाएंगे मोबाइल का उपयोग
पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान नहीं कर पाएंगे मोबाइल का उपयोग

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Published : Apr 8, 2022, 7:50 AM IST

Updated : Apr 8, 2022, 11:43 AM IST

पटना:बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) की ओर से सभी जिलों के थाना स्तर तक सभी स्तर के पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे. बेहद जरूरी काम पड़ने या किसी आपात स्थिति में ही मोबाइल का प्रयोग करेंगे. अगर ड्यूटी या बैठक के दौरान मोबाइल का उपयोग करते पकड़े गये, तो संबंधित पुलिस कर्मी पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने को लेकर आदेश जारी किया है.

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ड्यूटी के दौरान मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी: पुलिस मुख्याल दौरा जारी आदेश में कहा गया है कि बेहतर अनुशासन और चकाचक वेशभूषा के साथ ही लोगों से व्यवहार भी एकदम सही रखें. किसी के साथ खराब व्यवहार से जुड़ी कोई शिकायत पुलिस कर्मियों की पुलिस मुख्यालय को नहीं मिलनी चाहिए. सभी थानों की गाड़ी खासकर पेट्रोलिंग की गाड़ियों को रेडियम पेंट से रंगना होगा. साथ ही थाने की सभी गाड़ी एकदम सही कंडिशन में रहनी चाहिए. इनके रख-रखाव में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाये.

थानों के बोर्ड पर रेडियम पेंट लगाने का निर्देश: पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में सभी थानों के बोर्ड पर रेडियम पेंट लगाने के लिए कहा गया है, ताकि अंधेरे में दूर से ही थाना दिखें. थाना क्षेत्र का सीमांकन भी सही तरीके से किया जाये और सीमा प्रारंभ होने और अंत होने का बोर्ड अवश्य लगायें. इसे भी रात में दिखने के लिए रेडियम पेंट लगाया जाये. खासकर सड़क किनारे मौजूद थानों में इसका उपयोग खासतौर से किया जाये.

पुलिस मैन्युअल के मुताबिक वर्दी पहनने का निर्देश:दअरसल पुलिस मुख्यालय ने इसके अलावा सभी रैंक के पुलिस कर्मियों को पुलिस मैन्युअल के मुताबिक वर्दी पहनने का निर्देश दिया है. अगर किसी की वर्दी टिप-टॉप नहीं पायी गयी या ड्यूटी के दौरान वर्दी खराब तरीके से अव्यवस्थित दिखी, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी. एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया है. साथ ही सभी जिलों को इसका पूरी सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. काम के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

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Last Updated : Apr 8, 2022, 11:43 AM IST

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