पटनाःन्यायालय में सरकारी जमीन (government land) से संबंधित स्वत्ववाद (टाइटिल) से जुड़े मामलों में सरकार का पक्ष समय रहते नहीं रखने और सरकारी भूमि के संरक्षण में लापरवाही (Negligence in protection of government land) बरतने वाले राजस्व अधिकारियों पर अब विभागीय कार्रवाई की जाएगी. जिन पदाधिकारियों या कर्मियों की कर्त्तव्यहीनता के चलते सरकार को क्षति पहुंचेगी, उनसे उक्त भूमि के समतुल्य राशि की वसूली भी की जाएगी.
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने भी सरकारी जमीन के संरक्षण में पदाधिकारियों द्वारा बरती जा रही शिथिलता को लेकर चिंता जाहिर की है.
दरअसल पटना हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूजेसी 22753/13 एवं सीडब्ल्यूजेसी 15936/19 की सुनवाई के दौरान सरकारी जमीन के मामलों में एकपक्षीय फैसला देने की प्रवृति को रोक लगाने के लिए विभाग के प्रधान सचिव को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था. आदेश के बाद एकपक्षीय आज्ञप्ति के मामलों पर रोक लगाने के लिए विभाग स्तर से वरीय अधिकारियों की एक समिति गठित की गई.