पटना:बिहार पुलिस (Bihar Police) की कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. अक्सर बिहार पुलिस पर आरोप लगता रहा है कि आम आदमी के साथ पुलिस का व्यवहार काफी खराब होता है. शिकायत लेकर थाने पहुंचे आम लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है. जिस वजह से आम व्यक्ति थानों में जाने से परहेज करता है. लगातार ऐसी खबरें मिलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों (Bihar Police Stations) के सभी कोनों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है, ताकि मानवाधिकार का उल्लंघन थानों के अंदर नहीं किया जा सके.
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बिहार में कुल 1064 थाने और 225 ओपी हैं. पुलिस मुख्यालय के एडीजी मॉडर्नाइजेशन कमल किशोर सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बताया कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब तक 925 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं. इन सभी थानों में एसएचओ साहब की केबिन से लेकर एफआईआर रूम, लॉकअप या मालखाना या यूं कहें कि थानों के सभी कोनो में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि मानवाधिकार का उल्लंघन थानों के अंदर नहीं किया जा सके.
सभी थानों का डाटा 1 साल तक संभाल कर रखने का भी प्रावधान बनाया गया था. ताकि न्यायालय को अगर जरूरत पड़े तो उस थाने का फुटेज मंगवा कर कार्रवाई की जा सके. सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा निर्देश आया है, उसके तहत अब 1 वर्ष के स्थान पर डेढ़ वर्षो का डाटा स्टोर किया जा रहा है.