पटना: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश (Order) के बाद बिहार (Bihar) केबेऊर जेल में बंद 702 कैदियोंको जमानत (Bail) पर रिहा किया गया है. कोर्ट ने कोरोना (Corona) के मद्देनजर जेलों में कैदियों (Prisoners) को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.
इसके साथ ही जिन कारागारों (Jail) में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं. उन्हें तीन महीने के पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया था. जिसके चलते पटना स्थित बेऊर जेल (Beur Jail) में बंद 702 कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है.
कैदियों को मिल रही जमानत और पैरोल
वहीं, अब बेऊर जेल समेत अन्य जिलों में बंद कैदियों को जमानत मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, ताकि जेलों में कैदियों की क्षमता को कम किया जा सके. हालांकि जिन कैदियों को जमानत मिला है. उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक कैदी शराब (Liquor) के मामले में कई महीने से बेऊर जेल में बंद थे. चोरी, छिनतई और मारपीट और कई कम गंभीर अपराध के मामले में बंद कैदियों को भी बेल मिल गई है. साथ ही जेल में बंद कैदियों को कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन (Vaccine) भी लगायी जा रही है.
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