पटनाःजिलाधिकारी कुमार रवि की ओर से पटना जिला में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लाकडाउन लागू किया गया है. वहीं इस लॉकडाउन के दौरान आम लोगों ने जिला प्रशाशन कार्यालय में फोन कर कई प्रकार के प्रश्न पूछें. जिसमे सामान्य रूप में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उसके उत्तर निम्नवत है-
क्या सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे ?
नहीं
अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, जैसे पुलिस जिला प्रशासन, अग्निशमन राजस्व प्राप्ति के कार्यालय निबंधन परिवहन आदि. लॉक डाउन की अवधि में किसी सरकारी कार्यालय को अत्यावश्यक कार्यवश खोला जा सकता है. परंतु संबंधित कार्यालय प्रधान की ओर से कर्मियों की न्यूनतम संख्या के साथ अत्यावश्यक सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जा सकेगा. साथ ही यह उप कार्यालय प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार के तरफ से निर्गत सभी सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन और कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग लोग कर रहे हैं की नहीं, उसकी देखरेख करना.
क्या वाहनों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता है ?
नहीं
अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा और सामानों का क्रय आसपास के दुकानों से क्रय किया जाना अपेक्षित होगा. वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.
सार्वजनिक बस रेल और विमान सेवा पर नहीं है रोक ?
नहीं
रेल सेवा, विमान सेवा, सार्वजनिक बस सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है. वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे. वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन और मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
होम डिलीवरी करने वालों के लिए पास की आवश्यकता होगी ?
नहीं
होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान की ओर से निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी. होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही यातायात नियमों का पालन करना होगा.
क्या होटल/ रेस्टोरेंट खुले रहेंगे ?
हां
होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के उपयोग के संबंध में गृह विभाग के पत्रांक 3742 दिनांक 7 जुलाई 2020 का अनुपालन किया जाना है. इसके अनुसार थानाध्यक्ष की ओर से नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त )ही सम्मिलित हो सकेंगे. निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा. ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
क्या दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित है?
हां
मात्र फल, सब्जी, मीट और मछली की दुकानें पूर्वाहन 6 बजे से पूर्वाहन 10 बजे तक और अपराहन 4 बजे से अपराहन 7 बजे तक खुलेंगी. शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी और दवा की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित समय के साथ साथ दिन-रात खुली रह सकती हैं.
क्या लॉक डाउन की अवधि में औद्योगिक गतिविधियां एवं निर्माण कार्य जारी रहेगा ?
हां
औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी. कार्यस्थल पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी कर्मियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मांस का उपयोग अनिवार्य रहेगा. कार्यस्थल पर आवागमन के क्रम में संबंधित प्रतिष्ठान की ओर से निर्गत आई कार्ड का उपयोग मान्य होगा.
क्या खुलेंगे, क्या बंद रहेंगे?
गाइडलाइंस के अनुसार 7 दिनों के लॉकडाउन में कई सेवाओं को जारी रखने की हिदायत दी गयी है, जबकि, कई पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी.
- लॉकडाउन के चलते जिले के सभी धार्मिक स्थलों को फिर से बंद किया गया है.
- लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान वाली दुकानें एक दिन में दो चरणों में खोलने की इजाजत.
- फल सब्ज़ी, मांस-मछली की दुकानें सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी.
- दूसरी पाली में दुकानें शाम 4 से 7 तक ही खुलेंगी.
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित है. सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे.
- होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे, सभी सिनेमा हॉल, र्शांपग मॉल , जिम्नेजियम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरियम बंद रहेंगे.
- सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्कूल कालेज आदि अभी भी बंद रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.
- हॉस्पिटल, बैंक, बीमा ऑफिस और एटीएम को इस से बाहर रखा गया है. ये सवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.
आइये देखते हैं किन-किन जिलों में लागू हुआ लॉकडाउन.
- पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन
- बक्सर में 10 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन
- नवादा में 10 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन
- पश्चिमी चंपारण में 9 जुलाई से अगले आदेश तक लॉकडाउन
- पूर्वी चंपारण में 8 जुलाई से 14 जुलाई तक लॉकडाउन
- खगड़िया में 10 जुलाई से 14 जुलाई तक लॉकडाउन
- पूर्णिया में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन
- किशनगंज में 7 जुलाई से 10 जुलाई तक लॉकडाउन
- भागलपर में 9 जुलाई से 15 जुलाई तक लॉकडाउन
- मधुबनी में हुआ था तीन दिनों का लॉकडाउन
- सुपौल में 10 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन