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PMC की 44वीं स्टैंडिग कमेटी की बैठक, गैर-आवासीय क्षेत्र में दुकान के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य - पीएमसी की बैठक

जिले में 44वीं स्टैंडिग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान बताया गया कि गैर-आवासीय क्षेत्र में दुकान खोलने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही मौर्या लोक व्यवसायिक प्रांगण में खुदरा विक्रेता के लिए दुकान खोलने के लिए अस्थाई जगह चिन्हित कर दिया गया है.

44th standing committee meeting of pmc
दुकान खोलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

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Published : Sep 21, 2020, 4:31 PM IST

पटना: जिले में मेयर की अध्यक्षता मे नगर निगम के 44वीं स्टैंडिग कमेटी की बैठक की गई. इसमे कुल 13 ऐजेंड़ो की मंजूरी दी गई है. वहीं इस बैठक में बताया गया कि निगम आय में वृद्धि के लिए ट्रेड लाईसेंस देना अनिवार्य कर दिया है. यदि किसी भी गैर-आवासीय क्षेत्र में कोई दुकान खोलना चाहता है या फिर पहले से कोई व्यापार है, तो अब नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.

स्थाई समिति की बैठक का आयोजन
महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में नगर निगम की सशक्त स्थाई समिति की बैठक निगम सभागार में सम्पन्न हुई. उप महापौर मीरा देवी, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, उप नगर आयुक्त डीपी तिवारी, शीला ईरानी के आलाव स्थाई समिति के सभी सदस्य मौजूद रहें. इस दौरान नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्य आशीष सिन्हा ने बताया कि निगम अपनी आए मे वृद्धि के लिए ट्रेड लाईसेंस को आनिवार्य कर दिया है.

दुकान खोलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

अस्थाई जगह किया गया चिन्हित
मौर्या लोक व्यवसायिक प्रांगण में खुदरा विक्रेता के लिए दुकान खोलने के लिए अस्थाई जगह चिन्हित कर दिया गया है. जो भी व्यक्ति इस प्रांगण में व्यवसाय लगाएगा उसे अस्थाई रूप से 10×10 साइज की जगह देने की स्वीकृति दी गई है. वहीं पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय की सुविधा की योजना बनाई गई है. इस योजना के लिए निविदा की अनुशंसा कर दी गई हैं.

बढ़ाया गया शुल्क
इस सशक्त स्थाई समिति की बैठक में शहर में साफ-सफाई करने के लिए वाहनों और उपकरण के लिए भी निविदा की स्वीकृति दी गई है, जिससे जल्द से जल्द उपकरण का खरीद हो सके. नगर-निगम क्षेत्र में सभी संपत्तियों के स्वामित्व परिवर्तन म्यूटेशन कार्य के लिए शुल्क में वृद्धि कर दी गई है. पहले म्यूटेशन कराने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये लगते थे. इसके साथ ही म्यूटेशन शुल्क 100 रुपये, विलंब शुल्क 100 रुपये लगते थे. अब यह आवेदन शुल्क 100 रुपये लगेंगे और म्यूटेशन शुल्क 500 रुपये देना होगा.

इन एजेंडों पर लगी मुहर:

  • नगर निगम स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के शेष बचे भूखंडों के लेआउट प्लान और दर निर्धारण को स्वीकृति.
  • नगर निगम क्षेत्र स्थित वाणिज्य दुकानों की दर निर्धारण को स्वीकृति.
  • निगम क्षेत्र में शौचालय के निर्माण और रख-रखाव के लिए स्वीकृति.
  • निगम क्षेत्र में 30 सलाम के प्रचार से संबंधित मामलों की स्वीकृति.
  • नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत किए गए योजनाओं के लिए निविदा को स्वीकृति.

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