बिहार

bihar

ETV Bharat / state

Bihar Ambulance Contract: मुश्किल में JDU सांसद चंद्रेश्वर के पुत्र.. एंबुलेंस मामले में 24 जून को सुनवाई - बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद

बिहार में जेडीयू सांसद के बेटे का 1600 करोड़ रुपए के एंबुलेंस का ठेका दिए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे-बेटी पर ये आरोप लगा है कि नियमों की अनदेखी कर ठेका दिया गया.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Jun 20, 2023, 10:36 PM IST

पटना: कथित रूप से जदयू सांसद के बेटे को 1600 करोड़ रुपये के एम्बुलेंस ठेका दिये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में 24 जून 2023 को सुनवाई की जाएगी. जस्टिस पी वी बजनथ्री की खंडपीठ में इस बीभीजे इंडिया लिमिटेड व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: 'JDU सांसद के बेटे को दिया 1600 करोड़ का ठेका.. निष्पक्ष जांच जरूरी', बीजेपी MP का बड़ा आरोप

कंपनी को लाभ पहुंचाने का लगा है आरोप : इस याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि जदयू के जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर प्रसाद चन्द्रवंशी के बेटे बेटी की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को एम्बुलेंस का ठेका मिला है. बाक़ी बिडर्स ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई याचिकायें दायर की है. इन्हीं याचिकायों पर कोर्ट सुनवाई करेगी. बीडिंग में सरकार के द्वारा सांसद के बेटे की कंपनी को लाभ पहुँचाने का आरोप है. बीडिंग में नियमों को बदलकर पशुपति डिस्ट्रिब्यूटर्स को लाभ पहुंचाया गया हैं.

'नियमों की अनदेखी कर दिया गया टेंडर' : इन पर आरोप हैं कि बीडिंग में रेट को कम करके पशुपति कंपनी को टेंडर दिया गया है. इन याचिकाओं में कहा गया कि इन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की उपेक्षा की गयी है. ये भी कहा गया है कि यह कंपनी इस बीडिंग के लिए योग्य नहीं हैं. सांसद के परिवार के चार लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं.

24 जून को होगी सुनवाई: इसी मामले में बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जान बूझकर स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ कर रही है. जानबूझकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के कंपनी को फिर से अस्पतालों के एंबुलेंस चलाने का जिम्मा दिया गया है. जो कहीं से भी उचित नहीं है. हम सरकार से ये पूछते हैं कि आखिर क्या परिस्थिति रही की जिस कंपनी द्वारा चलाए जा रहे एंबुलेंस में एक्सपायरी दवा मिली हो उसी को फिर से एंबुलेंस चलाने की अनुमति दी गई है. 24 जून 2023 को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details