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Patna News: पटना वासियों के लिए अच्छी खबर, नगर निगम ऑनलाइन पेमेंट करने पर टैक्स में 2 प्रतिशत की छूट - नगर निगम की सशक्त स्थाई समिति की बैठक

राजधानी पटना में नगर निगम की सशक्त स्थाई समिति की बैठक में बिजली बोर्ड के तर्ज पर नगर निगम में भी ऑनलाइन पेमेंट पर 2 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

नगर निगम में भी ऑनलाइन पेमेंट
नगर निगम में भी ऑनलाइन पेमेंट

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Published : Jun 27, 2023, 2:07 PM IST

नगर निगम में ऑनलाइन पेमेंट में छूट

पटना:बिहार में बिजली बोर्ड के तर्ज पर अब नगर निगम में भी ऑनलाइन पेमेंट करने पर लोगों को छूट मिलेगी. नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि संपत्ति कर, कचरा शुल्क, होल्डिंग टैक्स समेत अन्य यूजर चार्ज और शुल्क जमा करने के लिए पटना नगर निगम ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत करेगा. इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. नगर आयुक्त अनिमेष पाराशर और महापौर सीता साहू ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.

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कैसे मिलेगी छूट:इस व्यवस्था को पूर्ण तौर से लागू कराने के लिए इसे नगर निगम के बोर्ड परिषद में पारित कराना होगा. यहां से जब पारित हो जाएगा तो इसे नगर विकास विभाग के पास भेजा जाएगा और जब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी तब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट में छूट मिलने लगेगा. नगर आयुक्त अनिमेष पाराशर ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट में छूट देने की व्यवस्था कोई नई नहीं है. इससे पहले बिजली बोर्ड में ऑनलाइन पेमेंट पर छूट का प्रावधान है. अगर कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिलती है तो यह व्यवस्था प्रदेश के अन्य सभी 19 नगर निगम और नगर निकायों में लागू हो सकती है.

कैसे करें ऑनलाइन पेमेंट: नगर आयुक्त अनिमेष पाराशर ने बताया कि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए लोगों को काउंटर का चक्कर लगाना पड़ता है. हालांकि अब व्यस्तता भरी जिंदगी में लोग घर बैठे अथवा ऑफिस से ही ऑनलाइन मोड में अपनी संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. पटना वासी नगर निगम की वेबसाइट www.pmc.bihar.gov.in पर जाकर संपत्ति का गढ़ का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए वह फोन पे, पेटीएम अथवा गूगल पे सहित अन्य ऑनलाइन पेमेंट माध्यमों का भी प्रयोग कर सकते हैं.

"ऑनलाइन पेमेंट में छूट देने की व्यवस्था कोई नई नहीं है. इससे पहले बिजली बोर्ड में ऑनलाइन पेमेंट पर छूट का प्रावधान है. अगर कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिलती है तो यह व्यवस्था प्रदेश के अन्य सभी 19 नगर निगम और नगर निकायों में लागू हो सकती है."-अनिमेष पाराशर, नगर आयुक्त

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