पटना:परिवहन विभाग नेसड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कमर कस ली है. सरिया, बांस, पाइप, एंगल से लदे वाहनों पर कार्रवाई की गई. मोटरयान (संशोधित) अधिनियम, 2019 के विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना एवं वाहनों को जब्त भी किया गया. ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए शुक्रवार को सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया गया.
112 वाहन चालकों पर जुर्माना, 42 मालवाहक वाहन जब्त
निर्धारित मानक के बाहर छड़, बांस, पाइप एवं अन्य वस्तु माल ढोने वाले वाहनों के खिलाफ विभिन्न जिलों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत कुल 112 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया. वहीं, 42 मालवाहक वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई. यह अभियान जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई के द्वारा चलाया गया.
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सड़क दुर्घटना का कारण बनता है मालवाहक
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि निर्धारित माप/क्षमता के बाहर कोई भी वस्तु को बाहर निकाल कर वाहन का परिचालन किया जाना अवैध एवं गैर कानूनी है. माल ढोने वाले वाहनों जैसे ट्रक एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों के बाहर किसी वस्तु को निकाल कर परिचालन किया जाता है. सड़क दुर्घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है.
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वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने की कही बात
बता दें कि ऐसे वाहनों के परिचालन किये जाने से सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालक शिकार होते हैं. इन वाहनों के अचानक रोक देने या फिर अंधेरा होने पर सरिया लदे वाहनों की चपेट में दोपहिया एवं अन्य वाहन चालक आ जाते हैं. पटना में यह विशेष जांच अभियान आगे भी चलाया जाएगा एवं वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.