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नवादा: सार्वजनिक स्थानों पर थूकना हुआ प्रतिबंधित, उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना

कोरोना को लेकर जन स्वास्थ्य के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना एवं सभी के परिसर में किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ जैसे- सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान-मसाला, जर्दा आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है.

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Published : Apr 21, 2020, 4:27 PM IST

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नवादा: जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने सोमवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के अनुसार जिलावासियों के लिए निर्देश जारी किया है. इसके तहत उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित किया है. साथ ही धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 200 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही है.

डीएम ने अपने आदेश में कहा कि, थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संक्रामक रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी. इसलिए जिलावासियों से अनुरोथ है कि सार्वजनिक जगहों पर इससे परहेज करें. डीएम ने कहा कि, तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों जैसे कोविड -19, इंसेफेलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू इत्यादि का संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है.

थूकने से संक्रमण फैलने की संभावना
यशपाल मीणा ने कहा कि तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करते हैं. इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है. इसके निषेध से वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा. साथ ही कोरोना जैसी महामारी से बचाने तथा स्वच्छ भारत अभियान में अहम योगदान के साथ ही जन स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा.

इन जगहों को किया गया है प्रतिबंधित
कोरोना को लेकर जन स्वास्थ्य के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना एवं सभी के परिसर में किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ जैसे- सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान-मसाला, जर्दा आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई, पदाधिकारी, कर्मी, कर्मचारी, आगंतुक उक्त नियमों का उलंघन करेंगे तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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