नवादा: शहर के की मिठाई दुकानों पर छापेमारी की गई. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार कश्यप ने करीब आधा दर्जन मिठाई दुकानों में खाद्य सामाग्रियों का जायजा लिया. इस दौरान दुकानों से खाद्य सामाग्रियों का नमूना लिया गया और इन नमूनों को जांच के लिए लैब भेजने की बात कही गयी.
पिछले दो वित्तीय वर्ष में 150 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा लिए गए सैंपल में अभी तक 13 सैंपल को नेगेटिव पाया गया है. उसपर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है. फिलहाल मिलावट की अंदेशा को देखते हुए शहर के कई दुकानों में छापेमारी की जा रही है जिसमें अभी तक 17 सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा गया है.
मिठाई के 17 सैंपल जांच के लिये भेजे गए सैंपल नेगेटिव पाने पर होगी कार्रवाई
पिछले दो वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 और 2019-20 में कुल 150 सैम्पल लिए गए थे जिनमें कुल 13 शिकायतों में से 10 की सुनवाई अपर समाहर्ता के न्यायालय में और 4 का विचार सिविल कोर्ट में किया जा रहा है. मिलावटखोरी करने पर खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सजा का प्रावधान है. घटिया मिलावट सामग्री बिक्री करने पर 5 लाख जुर्माना, मिस ब्रैंडिंग में 3 लाख जुर्माना, अगर मिलावटी समान के खाने से मौत हो जाती है तो उम्रकैद व 10 लाख रुपए तक की जुर्माना भी हो सकती है.
मिलावट वाली मिठाइयां खाने से आप हो सकते हैं बीमार
दुकानों में छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. इस दौरान काजू बर्फी, पेड़ा, लड्डू आदि मिठाइयों के सैम्पल लिये. इन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है. अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट पायी गयी, तो दुकानदारों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी. मिलावट वाली मिठाइयां खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती है. जैसे कि डायरिया, किडनी में इंफेक्शन आदि. क्योंकि मिलावटखोरों ने इस तरह की मिठाई किसी असली दूध, पनीर या मेवा से नहीं बल्कि नकली पनीर, दूध और मेवा से बनाई है.