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कैदी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 436ए के तहत कैदी नहीं होंगे रिहा - Prison Code Section 436A

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विचाराधीन कैदियों की समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह की जा रही है. इसके पहले ये बैठक प्रत्येक तीन महीने पर की जाती थी.

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Published : Apr 29, 2020, 11:46 PM IST

नवादा:व्यवहार न्यायालय परिसर में बुधवार को विचाराधीन कैदियों की समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई. जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडेय की अध्यक्षता में ओजित बैठक में जिला दंडाधिकारी यशपाल मीणा, पुलिस अधीक्षक एस. हरि प्रसाथ, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रवीण कुमार सिंह और कारा अधीक्षक रामविलास दास मौजूद रहे.

कैदियों को नहीं मिलेगा कोई लाभ
कारा अधीक्षक ने प्रतिवेदन समर्पित करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि जेल में बंद कोई भी कैदी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत अस्थाई रूप से मुक्त होने के श्रीणी में नहीं है. इसके कारण कोरोना वायरस को लेकर कोई भी कैदी को यह लाभ नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि जेल के अंदर कैदियों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कैदियों के वार्ड की सफाई और साबुन की पूरी व्यवस्था होने की बात कही.

हर सप्ताह होती है बैठक
इस मौके पर जिला जज ने कैदियों के भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, रसोई घर और संपूर्ण जेल परिसर को साफ रखने और नए कैदियों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया. बता दें कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह की जा रही है. इसके पहले ये बैठक प्रत्येक तीन महीने पर की जाती थी.

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