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ऑपरेशन भूमि दखल देहानी अभियान शुरू, DM ने कई बिंदु पर कार्रवाई के दिए आदेश

डीएम यशपाल मीणा ने सभी अंचल अधिकारियों के नेतृत्व में कार्यक्रम तैयार कर ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से संबंधित विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि आवंटित भूमि से बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए निर्धारित समय सीमा 31 दिसंबर तक विस्तारित किया गया है.

Operation Land Interference
ऑपरेशन भूमि दखल

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Published : Sep 19, 2020, 12:52 PM IST

नवादा: डीएम यशपाल मीणा ने विभागीय निर्देश के आलोक में सभी अंचल अधिकारियों के नेतृत्व में कार्यक्रम तैयार कर ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से संबंधित विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. वहीं, एक बार फिर से विभागीय निर्देश के आलोक में भूमि दखल देहानी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि से बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए निर्धारित समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है. उक्त के परिपेक्ष्य में ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ बिन्दुओं पर कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया है.

पर्चाधारियों को दखल दिलवाने की कोशिश
डीएम ने कहा कि सभी अंचलों में बेदखल हुए पर्चाधारियों को दखल दिलवाने के इन शिविरों में अंचलअधिकारी, राजस्व कर्मचारी और अमीन के साथ मौजूद रहेंगे. इनके साथ पर्याप्त पुलिस बल और पुलिस अधिकारी विशेष रूप से प्रतिनियुक्त रहेंगे. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इस विशेष शिविरों की तिथि, समय और स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य अपने देख-रेख में सम्पन्न करायेंगे.

इस क्रम में पंचायतों में माईक से प्रचार-प्रसार किया जाए. स्थानीय समाचार पत्रों में स्थान और समय की सूचना दी जाएगी. इसके साथ ही प्रचार-प्रसार के कार्य में विकास मित्र, टोला सेवक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकत्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा. इसके लिए उप विकास आयुक्त नवादा, जिला कल्याण अधिकारी नवादा और जिला पंचायत राज अधिकारी को अपने स्तर से विकास मित्र, टोला सेवक को शिविर में रहने के लिए निर्देशित करेंगे.

पुलिस की मदद से दिलाया जाएगा कब्जा
वहीं, इन विशेष शिविरों में न केवल प्रपत्र -2 के अनुसार चिन्हित बेदखल कर दियें गये पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर पुलिस की मदद से कब्जा दिलाया जाएगा. बल्कि उक्त पंचायत के उन पर्चाधारियों की भी जानकारी प्राप्त की जाएगी जिनका विवरण अभी तक प्रपत्र 1 और 2 में दर्ज नहीं हो सका हो. इसी प्रकार शिविरमें बेदखली के अन्य मामले की भी जानकारी प्राप्त की जायेगी. उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रपत्र 2 और 2 को निरंतर अद्यतन किया जायेगा, ताकि सभी बेदखल हुए पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने में सुविधा हो सके.

चिन्हित मामलों की समीक्षा के क्रम में जिन मामले में तकनीकी रूप से विवाद हो कारण न्याय निर्णय की आवश्यकता हो ऐसे मामले समय से निष्पादित हेतु भूमिसुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर करायेंगे. वहीं, बेदखल किये गए पर्चाधारी बेदखल की सूचना अंचलअधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं.

दोबारा बेदखल किये जाने पर होगी कार्रवाई
डीएम ने कहा कि आवंटित जमीन पर दखल दिलाने के बाद इसकी सूचना स्थानीय थाने को उपलब्ध करायी जाएगी. आवश्यकतानुसार बेदखल किये गए पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए स्थानीय थाने का सहयोग प्राप्त किया जायेगा. दोबारा बेदखल किये जाने की स्थिति में बेदखल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. जिले के सभी वरीय अधिकारी रजौली निर्धारित राजस्व शिविरों में जाकर दखल देहानी कार्य का अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे.

साथ ही सभी प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के बीच वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के दखल देहानी शिविरों में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे और अपने देख-रेख में बेदखल देहानी कार्य सम्पन्न करायेंगे. जिन पर्चाधारियों को दखल दिलवाया जायेगा उसकी सूची प्रपत्र 3 में अंचल अधिकारी की ओर से संधारित कर उसके जिले के बेवसाइट पर अपलोड करायी जायेगी. सभी अंचल अधिकारी नवादा को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि के अन्दर बेदखल हुए पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर दखल दिलवाना सुनिश्चित करेंगे.

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