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BPSSC लिखित परीक्षा के लिए DM-SP ने जारी किया संयुक्त आदेश, नकल करने वालों की रद्द होगी पात्रता

अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत 6 दिसंबर को निषेधाज्ञा आदेश जारी करेंगे. सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर एक भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे ताकि विद्युत बाधित होने पर परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो.

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Published : Dec 4, 2020, 8:41 PM IST

नवादाः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के निर्देश के आलोक में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद नियुक्ति के लिए प्रारम्भिक (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए जिला अधिकारी यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद द्वारा संयुक्त आदेश निकाला गया है. प्रारंभिक (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा रविवार 6 दिसंबर को प्रथम पाली 10 बजे सुबह से 12 बजे तक होगी और रिपोर्टिंग समय सुबह 8 बजकर 30 मिनट बजे होगी.

20 चयनित परीक्षा केन्द्रों पर 60 दण्डाधिकारी, 20 पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र/लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. साथ ही 8 जोनल मजिस्ट्रेट-सह-समन्वयक प्रेक्षक के साथ पुलिस पदाधिकारी/सशस्त्र बल व लाठी बल और 5 उड़नदस्ता दल में सशस्त्र व लाठी बल के साथ दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. परीक्षा के दिन विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में डीडीसी वैभव चौधरीएवं अपर पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार बसंत्री रहेंगे.

जिला नियंत्रण कक्ष की हुई स्थापना
विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. जिसका दूरभाष संख्या- 06324-212261 है. जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अर्चना भारती, पु.नि. रामेश्वर ठाकुर, पुलिस कार्यालय, नवादा रहेंगे तथा नियंत्रण कक्ष में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है. सहायक परीक्षा संयोजक के रूप में अपर समाहर्ता उज्जवल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है. स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केन्द्र, हॉल में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी की भौतिक रूप से जांच कराते हुए यह सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थियों के पास किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथउपकरण, डिजिटल डायरी, पॉमटाप, पीडीए या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है. इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना सुनिष्चित करेंगे.

अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत 6 दिसंबर को निषेधाज्ञा आदेश जारी करेंगे. सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र पर एकभाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे ताकि विद्युत बाधित होने पर परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो.

नकल करने वालों की रद्द होगी पात्रता
परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा. परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 10 मिनट बाद किसी भीअभ्यर्थी को परीक्षा हॉल, कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. केन्द्राधीक्षक, सहायक केन्द्राधीक्षक, वीक्षकों एवं प्रेक्षक को विशेष दायित्व दिया गया है कि, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रश्न पत्र किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं जाने पाये. प्रश्न पुस्तिका में किसी भी प्रश्न पर या उसके विकल्प पर निशान लगाना मना है. इसके उल्लंघन पर अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जायेगी. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का कदाचार अपनाने या नकल करने का प्रयास करता है तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी.

इन चीजों की करनी है व्यवस्था
अग्निशामक, चिकित्सा व्यवस्था, बज्रवाहन वाटर कैनन, अश्रु गैस, ट्रैफिकव्यवस्था और वाहन व्यवस्था के लिए संबंधित पदाधिकारी को उत्तरदायित्व दिया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा परीक्षा अवधि में गस्ती करते हुए विधि-व्यवस्था का संधारण करने को कहा गया है.

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