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नवादा: शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट को लेकर DM ने दिए निर्देश, कहा- गाइडलाइन का करें पालन

8 जून से नवादा में धार्मिक स्थल खुल गए हैं. साथ ही शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर जिलाधिकारी ने जिले में सरकारी गाइडलाइन लागू कर दिया है.

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Published : Jun 8, 2020, 7:58 PM IST

नवादा: भारत सरकार के अनलॉक 1.0 गाइडलाइन जारी करने को लेकर जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने जिले में भी 8 जून से धार्मिक स्थल, शाॅपिंग माॅल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने का निर्देश दिया. साथ ही धार्मिक स्थल के पुजारी, शाॅपिंग माॅल, होटल और रेस्टोरेंट के मालिक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाना हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा है.

सेनेटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग अतिआवश्यक
डीएम ने कहा कि शाॅपिंग माॅल, होटल और रेस्टोरेंट के एंट्री प्वॉइंट पर कर्मियों का सेनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग कराना अतिआवश्यक है. बिना मास्क पहने किसी का भी अन्दर जाना वर्जित रहेगा. इन जगहों पर इकट्ठा होने वाली भीड़ को प्रति व्यक्ति कम से कम 6 फीट शारीरिक दूरी बनाये रखने की व्यवस्था की जाए. संस्थानों में भीड़ इकट्ठी ना होने दें.

शौचालय और वाशरूम की हो निरंतर साफ-सफाई
शाॅपिंग माॅल, होटल और रेस्टटोरेंट में उपयोग में आ रहे शौचालय, वाशरूम की लगातार अंतराल पर साफ-सफाई की जाए और उपयोग किए हुए मास्क और हैंड ग्लब्स को एक जगह इकट्ठा कर जमीन में गाड़ दें या जला दें. होटल के रूम और किचेन की साफ-सफाई का खास ख्याल रखा जाए. अच्छी गुणवत्ता वाले पेपर नैपकीन के उपयोग पर जोर दें.

डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने की दी गई सलाह
पेमेंट करने के लिए लोगों को डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने की सलाह दी गयी है. इन सभी उपायों/सतर्कता से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है. सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यथासंभव घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है.

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