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नवादा में दोहरे हत्याकांड के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, 9 साल पहले मां-बेटे की कर दी थी हत्या - ETV BHARAT BIHAR

Nawada Double Murder Case: नवादा में दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 20 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है. व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने गरुवार को यह सजा सुनाई.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 12, 2024, 6:15 PM IST

नवादा: बिहार के नवादा जिले से एक बड़ी खबर सामने आयी है. जहां दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि जिले के कौआकोल थाना क्षेत्र के रूस्तमपुर निवासी सुरेन्द्र सिंह को यह सजा सुनाई गई है.

न्यायाधीश सुशील कुमार ने सुनाया फैसला: मिली जानकारी के अनुसार, व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने गरूवार को यह सजा सुनाई. सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा नवादा भेजा दिया गया.

शादी का सामान खरीदने निकले थे मां-बेटे: वहीं, जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मो. मिसवाह रसूल ने बताया कि मामला कौआकोल थाना कांड संख्या-49/14 से सम्बंधित है. घटना 22 अप्रैल 2014 के शाम की है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रूस्तमपुर निवासी तारा देवी एवं अपने पुत्र गोपाल सिंह के साथ शादी का सामान खरीदने के लिये कौआकोल बाजार गई थी. लौटने के समय घात लगाये बैठे सुरेन्द्र सिंह एवं उसके साथियों ने मां एवं बेटे को गोली मार दी थी.

भाई ने अभियुक्तों को भागते देखा:इस घटना में दोनों की मृत्यू घटनास्थल पर ही हो गई थी. वहीं, मृतक तारा देवी का दूसरा पुत्र रामायण सिंह भी अपने भाई का इलाज करा कर लौट रहे थे. जिन्होंने कांड के अभियुक्तों को घटनास्थल से भागते देखा. घटना के बाबत रामायण सिंह के द्वारा स्थानीय थाना में कांड दर्ज कराया गया था. जिसके बाद अपर लोक अभियोजक ने पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों का ब्यान अदालत में दर्ज कराए थे.

20 हजार का अर्थदंड भी लगाया: वहीं, गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने कांड के नामजद अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को आजीवन का कारावास और 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके अलावे शस्त्र अधिनियम के तहत 4 वर्ष का कारावास और दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा, भादवि की धारा 147 के तहत दो वर्ष का कारावास, एक हजार रूपये अर्थदंड व धारा 148 के तहत 3 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

साक्ष्य के अभाव में तीन रिहा: अपर लोक अभियोजक के अनुसार कांड के अन्य अभियुक्त बीरेन्द्र सिंह व श्रीकांत सिंह को न्यायालय द्वारा पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं कांड के अभियुक्त रंजीत सिंह, मुरलीधर सिंह व मनोज सिंह को पूर्व में अदालत के द्वारा साक्ष्य के अभाव में रिहा किया किया गया था.

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