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कोरोना से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य, लोगों को समझाने में जुटा प्रशासन - बिहार में कोरोना

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने N-95 मास्क और दो परत वाले कपड़े से घर में सिले हुए मास्क के उपयोग के लिए कहा है. N-95 मास्क जांच और चिकित्सा में लगे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक है.

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Published : Apr 28, 2020, 12:09 AM IST

नवादा: देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. खासकर अगर बिहार की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आये हैं. जिसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कई एहतियातन कदम उठाये गए हैं, जिनमें से एक है राज्य में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य.

असफल दिख रहे हैं अधिकारी
सरकार ने आदेश का अनुपालन करने के लिए सभी जिला अधिकारी, सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी अधीक्षक और सभी सिविल सर्जन को कहा था. लेकिन प्रशासन की ओर से इस आदेश का अनुपालन कराते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है. नतीजा यह है कि लोग बिना मास्क लगाये बेखौफ होकर बाहर निकल रहे हैं और मार्केट जा रहे हैं. सरकार के आदेश का इस प्रकार से अनदेखी करना ख़ुद जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

मास्क पहनना अनिवार्य
बात दें कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की ओर से जारी एक आदेश में यह कहा गया कि यह देखने में आ रहा है कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क या मुंह को ढके घरों से बाहर निकलते हैं. ऐसे लोग खुद संक्रमण का शिकार होंगे ही, साथ ही अपने आसपास के लोगों में भी संक्रमण फैला सकते हैं.

इसी के मद्देनजर महामारी रोग अधिनियम के तहत और 2020 के बिहार महामारी रोग को भी अधिनियम के तहत आदेश दिया जाता है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए नहीं तो इस आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई होगी.

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